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मतदाताओं को जागरूक करने निकाली शोभा यात्रा

by Ramkumar Soni

मतदाताओं को जागरूक करने निकाली शोभा यात्रा

गुना /  लोकसभा निर्वाचन-2019 में गुना जिले का मतदान प्रतिशत शत-प्रतिशत रहे, इस उद्देश्‍य से गुना शहर के नागरिकों एवं शासकीय सेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत शोभा यात्रा निकाली गई।

     स्‍थानीय हनुमान चौराहे से निकाली गई शोभायात्रा हाट रोड होते हुए शास्‍त्री पार्क पर समाप्‍त हुई। शोभा यात्रा में लोक गीतों एवं पैरोडियो के माध्‍यम से जिले में 12 मई 2019 को संपन्‍न होने वाले मतदान में मतदाताओं से अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की गई एवं प्रेरित किया गया। इसके साथ ही नुक्‍कड नाटक दल द्वारा मतदाताओं को प्रेरित करने संदेशात्‍मक नुक्‍कड नाटक की प्रस्‍तुति की गई।

     शोभा यात्रा में आकर्षक लाईटें एवं रथ भी शामिल रहे। शोभा यात्रा के अंत में समापन स्‍थल शास्‍त्री पार्क में पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार लोढा द्वारा शोभा यात्रा में शामिल सभी जनों को मतदान में उत्‍साह से भाग लेने एवं अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की शपथ दिलाई गई।

     इस अवसर पर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरूण कुमार श्रीवास्‍तव, अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर श्रीमति शिवानी रैकवार सहित बडी संख्‍या में महिला, पुरूष एवं नवीन युवा मतदाता शामिल हुए।

उडन दस्‍ते एवं स्‍थैतिक निगरानी दल के नियुक्ति आदेश में आंशिक संशोधन

गुना /  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 123 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा निर्वाचन-2019 हेतु कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्‍कर लाक्षाकार द्वारा उडन दस्‍ते एवं स्‍थैतिक निगरानी दलों का पुर्नगठन किया गया है। उन्‍होंने उडन दस्‍ते दल के गठन संबंधित पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए विधानसभा क्षेत्र-29 गुना (अ.जा.) हेतु दल क्रमांक 04 में श्री दिनेश साहू आरोन के स्‍थान पर सहायक उप निरीक्षक कोतवाली गुना श्री कमल सिंह मीना एवं सहायक उप निरीक्षक आरोन श्री महेश लकडा के स्‍थान पर प्रधान आरक्षक 595 श्री हरिओम रघुवंशी की नियुक्ति की है।

     इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 31-राघौगढ हेतु दल क्रमांक 03 में सहायक उप निरीक्षक श्री यशवंत सिंह यादव जामनेर के स्‍थान पर उप निरीक्षक श्री दिनेश साहू आरोन एवं प्रधान आरक्षक 542 श्री प्रकाश गुर्जर थाना जामनेर के स्‍थान पर सहायक उप निरीक्षक श्री महेश लकडा आरोन की नियुक्ति की है।

     स्‍थैतिक निगरानी दलों में पूर्व में जारी आदेशोंमें संशोधन करते हुए विधानसभा क्षेत्र 29-गुना (अ.जा.) हेतु दल क्रमांक 04 में उप निरीक्षक थाना आरोन श्री मलखन सिंह परिहार के स्‍थान पर प्रधान आरक्षक 317 ब्‍लेक सिंह, आरक्षक 110 श्री दिनेश गौतम के स्‍थान पर आरक्षक 715 श्री कुलीप सिंह, सहायक उप निरीक्षक थाना आरोन श्री रमेश उपाध्‍याय के स्‍थान पर प्रधान आरक्षक 69 कोतवाली गुना श्री कृष्‍ण मुरारी तथा आरक्षक 464 श्री चंद्रभान सिंह के स्‍थान पर आरक्षक 528 कोतवाली गुना श्री सरनाम सिंह की नियुक्ति की है।

     इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 31-राघौगढ हेतु दल क्रमांक 03 में सहायक उप निरीक्षक थाना जामनेर श्री मोकम सिंह के स्‍थान पर उप निरीक्षक श्री मलखान सिंह, आरक्षक 356 थाना जामनेर श्री शिवराज सिंह के स्‍थान पर आरक्षक 110 श्री दिनेश गौतम, प्रधान आरक्षक 501 थाना जामनेर श्री रामप्रकाश जाटव के स्‍थान पर सहायक उप निरीक्षक श्री रमेश उपाध्‍याय तथा आरक्षक 784 थाना जामनेर श्री इंदर सिंह के स्‍थान पर आरक्षक 464 श्री चंद्रभान सिंह की नियुक्ति की है।

प्रत्याशियों को नामांकन करते समय रखना होगी इन बातों की जानकारी

गुना /  नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को मतपत्रों पर प्रिंट करने के लिए दो गुना ढाई सेन्टीमीटर के छायाचित्र भी जो तीन माह से ज्यादा पुराने न हो जमा करने होंगे। ऐसे छायाचित्र रंगीन अथवा श्वेत-श्याम भी हो सकते हैं लेकिन उनका बेकग्राउण्ड व्हाईट या ऑफ व्हाईट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही फोटो वर्दी में नहीं होनी चाहिए साथ ही काले रंग का चश्मा या टोपी पहने भी नहीं होनी चाहिए।

1.    नामांकन के समय कलेक्ट्रेट के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी के केवल तीन वाहनों की मिलेगी अनुमति।

2.    नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित केवल पांच व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। 

3.    अभ्यर्थी के नामांकन जुलूस में दस से अधिक वाहन एक साथ नहीं चल सकेंगे। दस वाहनों के बाद दो सौ मीटर का गैप रखना होगा। दस से अधिक वाहन एक साथ निकले तो उन्हें जप्त कर लिया जाएगा और ये वाहन चुनाव के बाद ही छूटेंगे। 

4.    मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के लिये एक प्रस्तावक और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिये 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे।

5.    प्रस्तावक को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य।

6.    प्रत्याशी यदि दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम-निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।

7.    आरक्षित सीट के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य।

8.    राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का प्रपत्र नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।

9.    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र।

10.   प्रत्याशी पर कोई अपराध दर्ज है तो इसकी घोषणा तीन बार समाचार माध्यमों के जरिए करनी होगी।

11.   नामांकन में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जायेगा।

12.   सामान्य जाति के उम्मीदवार को 25 हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 हजार 500 रूपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।

 

 

 

 

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